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पार्टी, अभ्यर्थियों के कार्यालयों के लिये दिशा निर्देश


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान पार्टी एवं अभ्यर्थियों द्वारा अस्थाई प्रचार कार्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है।
    चुनाव के दौरान पार्टी अभ्यर्थियों द्वारा अस्थाई प्रचार कार्यालय किसी सार्वजनिक भवन में संचालित नही किया जा सकता। सार्वजनिक रास्तों, सडक पर अतिक्रमण कर, किसी भी धार्मिक भवन या धार्मिक भवन के परिसर में, किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल से लगता हुआ या मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में चुनाव कार्यालय नही खोला जा सकता।

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