श्रीगंगानगर, । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत ग्राम पंचायत ततारसर के सरपंच श्री शिशपाल मेघवाल के पद को रिक्त घोषित करते हुए निर्णय की तारीख से आगामी 5 वर्ष की समयावधि तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया गया है।
संभागीय आयुक्त बीकानेर श्री हनुमान सहाय मीणा ने बताया कि सरपंच शिशपाल के विरूद्ध पट्टे निरस्त करने संबंधी प्रकरण की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगानगर से करवाई गई। जांच रिपोर्ट में सरपंच शिशपाल मेघवाल को दोषी माना गया।
No comments:
Post a comment
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे