श्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी नियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काश्तकारों का सिंचाई प्रभार जो 31 मार्च 2019 तक बकाया था, उसे 31 दिसम्बर 2019 तक एक मुश्त जमा करवाने पर उस पर देय ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है।
जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सिंचाई प्रभार एक जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक जमा करवाने पर 75 प्रतिशत, एक फरवरी 2020 से 29 फरवरी 2020 तक जमा करवाने पर 50 प्रतिशत तथा एक मार्च से 31 मार्च 2020 तक जमा करवाने पर 25 प्रतिशत की छूट रहेगी। 31 मार्च 2020 के पश्चात बकाया सिंचाई प्रभार जमा करवाने पर शत प्रतिशत ब्याज देना होगा।
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