जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने शिकायत की जांच एसीपी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा करवाई गई। विभाग द्वारा जिला कलक्टर को जानकारी उपलब्ध करवाई गई जिसके तहत जे.के. कमशि्र्ायल ई-मित्रा केन्द्र द्वारा ऑनलाईन फार्म भरने के प्रति फार्म 100 रूपये लिये जा रहे थे, जबकि इसकी निर्धारित शुल्क राशि 40 रूपये प्रति आवेदन पत्रा है, साथ ही दस्तावेज की जांच करने पर कियोस्क संचालक द्वारा शिकायतकर्ता के ओबीसी के पुराने प्रमाण पत्रा के जारी करने की तिथि को बदल कर भरा गया, जिसके कारण शिकायतकर्ता छात्रा को महाविद्यालय में एडिमिशन नही मिल पाया। इसके अलावा कियोस्क द्वारा बिजली के बिलो को तुरंत ऑनलाईन भरकर रसीद देने के बजाय मोहर लगाकर दिया जा रहा था, जिसे विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया।
जिला कलक्टर श्री नकाते ने एक आदेश जारी कर ई-मित्रा सेवाओं के बदले निर्धारित से अधिक राशि वसुलने एवं आमजन को गुमराह करने पर दण्ड स्वरूप 10000 रूपये की राशि व शास्ति आरोपित करते हुए कियोस्क को स्थाई रूप से बंद कर दिया गया।
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