श्रीगंगानगर। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम के तहत निर्माणक कार्य के उपरान्त उपकर जमा नही करवाने वाली 70 फर्मो व भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किये गये है।
जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्री अमरचंद लहारी नक बताया कि नोटिस देने के उपरान्त भी उपकर जमा नही करवाने वाली 5 संस्थानों के निर्धारण आदेश जारी किये गये है। इनसे उपकर राशि मय ब्याज वसूली की जाएगी। उन्होने बताया कि डायमंड रिसोर्ट फौजूवाला, किड्स वे स्कूल 37 बीबी, राज रिसोर्ट रायसिंहनगर, एस.एस. पब्लिक स्कूल 19 बीबी तथा प्लेटिनम रिसोर्ट एण्ड मैरीज पैलेस 23 बीबी पदमपुर से उपकर राशि मय ब्याज वसूल की जाएगी।
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