श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि राजस्थान मोटर अभिनस्थ सेवा नियम 1979 समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत जिला पूल में वाहन चालकों के 6 पदों पर सीधी भर्ती के आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त भर्ती अपरिहार्य कारणों से एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।
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