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कलेक्ट्रैट में हुई जनसुनवाई न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को जनसुनवाई में शामिल नही किया जायेगा


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों को जनसुनवाई में शामिल नही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण पूर्व में किसी न किसी न्यायालय में विचाराधीन है, इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण संबंधित न्यायालयों के माध्यम से ही होगा। 
श्री नकाते गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर में वीसी कक्ष में जनसुनवाई के दौरान ये बात कही। जनसुनवाई के दौरान घमूड़वाली के नागरिक ने पक्का खाला से संबंधित प्रकरण में रिपोर्ट करने में देरी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। जिला कलक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि नियमानुसार जो भी हो, रिपोर्ट करने में विलम्ब नही होना चाहिए। गांव रिडमलसर में रास्ता खुलवाने संबंधी प्रकरण में बीडीओ को आगामी तीन दिन में रास्ता खुलवाने तथा कार्य में विलम्ब के कारण विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी दिया जायेगा। 
जनसुनवाई के दौरान गावं राजियासर का नागरिक प्रकरण लेकर पहुंचा, लेकिन वह प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के कारण सुनवाई नही की जा सकी। गांव 73 एनपी में जल संसाधन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये। गांव मदेरा में पेयजल नाली की सफाई संबंधी प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला कलक्टर ने पेयजल विभाग के अधिकारियों को नाला की सफाई के साथ-साथ आगामी दो माह में पाईपलाईन डालने के निर्देश दिये। बैठक में नगरपरिषद आयुक्त के उपस्थित नही होने पर चार्जशीट देने को कहा गया। 
जनसनुवाई के दौरान खांचा भूमि से संबंधित प्रकरण की सुनवाई हुई तथा सादुलशहर क्षेत्र में पक्के खाले का बेड लेवल ठीक नही होने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने सीएडी के अधीक्षण अभियंता से कहा कि आगामी गुरूवार को 11 बजे मौके पर पहुंच कर किसानों की समस्या सुनकर बेड लेवल ठीक करवाया जाये। गांव रिडमलसर के नागरिक ने बताया कि रास्ते में शौचालय बनाकर मार्ग अवरूद्ध किया गया है। जिला कलक्टर ने आम रास्ते को खुलवाने के साथ-साथ ग्राम सचिव को चार्जशीट देने के निर्देश दिये। साथ ही दुबारा अतिक्रमण करें तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाये। 
पदमपुर क्षेत्रा के गावं 49 एलएनपी के किसान ने अपनी भूमि का कब्जा दिलवाने संबंधी प्रकरण में जिला कलक्टर ने एसडीएम पदमपुर को जल्द निर्णय करने के निर्देश दिये। गांव हरदासवाली में रास्ता बंद करने की शिकायत पर आगामी दो दिन में जेसीबी से रास्ता खुलवाने के निर्देश दिये गये। पदमपुर के वार्ड नम्बर 16 व 17 में आवासीय भूखण्ड पर ट्रंक फैक्ट्री से संबंधित शिकायत पर व्यवसायी को समय देते हुए प्रकरण को निपटाने के निर्देश दिये। चक 3 ई छोटी में सरपंच के घर पंचायत घर चलने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने आगामी सात दिवस में किसी सार्वजनिक स्थल पर ग्राम पंचायत कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिये। 
जनसुनवाई के दौरान सादुलशहर क्षेत्र की बालाजी काॅलोनी का नियमानुसार भूमि रूपांतरण नही होने की शिकायत के बाद यह तथ्य सामने आया कि मूल पत्रावली मिल नही रही है। जिला कलक्टर ने आगामी बैठक से पूर्व मूल पत्रावली खोजने के निर्देश दिये अन्यथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। जनसुनवाई के दौरान बिजली के बिलों से संबंधित, सिंचाई पानी तथा आपसी विवाद से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई हुई। 
जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी, जिला आबकारी अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया, न्यास सचिव डाॅ. हरितिमा, एसडीएम श्री उम्मेद सिंह रतनू, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक श्री सहीराम, पेयजल विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री बलराम शर्मा, सीएडी के अधीक्षण अभियंता श्री गोपालकृष्ण, जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी सहित विभिन्न विभाागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

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