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निजी वाहन के संचालन के लिए आॅनलाईन आवेदन की सुविधा


श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि  कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के संबंध में राज्य सरकार ने आदेशानुसार आपातकालीन स्थिति में किसी नागरिक द्वारा निजी वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो इस हेतु उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व जिला परिवहन अधिकारी को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। 
उपखण्ड अधिकारी श्री उम्मेद सिंह ने बताया कि आपातकालीन स्थिति यदि कोई नागरिक निजी वाहन का उपयोग करना है तो अनुमति लेने हेतु कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक नही है। जरूरतमंद व्यक्ति इसके लिए आॅनलाईन आवेदन कर सकता है। आॅनलाईन आवेदन आवेदन की मेल आई tdrgan01@gmail.com वाॅट्सअप नम्बर 63787-55527 व 70140-25529 पर भेज सकते है। 

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