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खाद्य वस्तुओं के भण्डारण की सूचना देनी आवश्यक

कोरोना वायरस संक्रमण एवं बचाव

श्रीगंगागनर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विभिन्न खाद्य वस्तु के भण्डारण की सूचना निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी। सूचना नही देने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्यवाही के साथ-साथ खाद्य वस्तु जब्त की ली जाएगी। 
जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी ने बताया कि गेहूॅ, आटा, मैदा, चना, सूजी, चावल, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, राजमा, सरसों, सोयाबीन तेल, मूंगफली मेल, हाईड्रेनेडेड वेजिटेबल आॅयल, चीनी, बैकरी ब्रेड, देशी घी आयोडाईज्ड नमक, सर्जिकल्स मास्क, मेल्ट ब्लाॅउन, नाॅन वोवेन, सेनेटाइजर के भण्डार की घोषणा निर्धारित प्रपत्रा में आगामी 5 दिवस में आवश्यक रूप से करनी होगी। निर्धारित प्रपत्र में सूचना नही देने के पश्चात प्राप्त भण्डार को राजहित में जब्त कर लिया जाएगा तथा भण्डार संचालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी। 

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