श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर तथा कृषि मंडियों में मास्क का उपयोग करना होगा।
उन्होंने बताया कि व्यापक जनहित को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी उद्देश्य कारण अथवा प्राधिकार से किसी भी सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, गली, अस्पताल, बाजार आदि में जा रहे हों, थ्री लेयर वाले स्टैंडर्ड मास्क अथवा कपड़े से बना मास्क लगाना अनिवार्य होगा। निजी अथवा राजकीय वाहन में यात्रा कर रहे व्यक्तियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी साइट, कार्यालय अथवा कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्तियों को भी मास्क लगाना जरूरी होगा।
आदेश के अनुसार केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध स्टैंडर्ड मास्क के अलावा घर में बने कपड़े के मास्क भी उपयोग किए जा सकेंगे। कपड़े से बने इन मास्क को उपयोग के बाद विसंक्रमित करना और अच्छी तरह धोना जरूरी होगा। कार्य स्थलों पर नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी कर्मचारी थ्री लेयर मास्क का उपयोग करें। इन आदेशों का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
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