Advertisement

Advertisement

सहकारी बैंक में अल्पकालीन अवधिपार ऋण चुकाने के बाद पुनः शून्य प्रतिशत ब्याज पर प्राप्त कर सकेंगे आॅनलाईन ऋण



अवधिपार ऋणी सदस्यों को राज्य सरकार का लाभ

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं बैंक प्रशासक श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि  राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूर्व में अवधिपार हुए किसानों को नये सिरे से सहकारी अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। किसान अपना अवधिपार ऋण चुकाकर पुनः शून्य प्रतिशत पर अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए किसान को ऋण चुकता करने के उपरान्त बैंक की सम्बन्धित शाखा में आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिस पर स्वीकृति उपरान्त सदस्य आॅनलाईन आवेदन कर सकेगा। जिन सदस्यों की माफी राशि 5000 रूपयें से कम थी, उन्हें शाखा में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सदस्य सीधे ही ऋण वितरण पोर्टल पर आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2020 अल्पकालीन ऋण का वितरण भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसमें गंगानगर जिले के सहकारी किसानों को लगभग 400.00 करोड रूपयें का ऋण वितरण किया जावेगा। बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें कोरोना माहमारी के मध्यनजर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों तथा स्थानीय स्तर पर अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की कडाई से पालना करते हुए ऋण वसूली एवं वितरण करने के निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होने किसानों के स्वस्थ भविष्य की कामना करते हुए किसानों से कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपायों की पालना करने का अनुरोध किया गया है।
 दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सहकारी किसानों को दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण की आॅनलाईन व्यवस्था अन्तर्गत अवधिपार ऋणी सदस्यों को पुनः ऋण दिये जाने का प्रावधान नहीं था। अब राज्य सरकार ने किसानों के हित में बडा फैसला करते हुए अवधिपार ऋणी किसानों को भी आॅनलाईन सहकारी अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रा माना है।
प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों को अवधिपार ऋण पर लग रहे अवधिपार ब्याज से राहत मिलेगी तथा आगामी कृषि कार्यों के लिए बिना ब्याज की अल्पकालीन ऋण सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही प्रबन्ध निदेशक द्वारा अवधिपार ऋणी सदस्यों से अपील की कि राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का अधिकाधिक लाभ उठाते हुए अल्पकालीन ऋण की मुख्य धारा में पुनः जुडकर लाभान्वित होवें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement