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पूर्व में जारी पास की सूची पुलिस प्रशासन को देनी होगी पास जाारी करने में एकरूपता लाई जाएगी सरकारी कार्मिको, मीडिया को पास की आवश्यकता नही, इनके पहचान पत्र मान्य


श्रीगंगानगर,। कोविड-19 के संक्रमण एवं बचाव के फैलाव को रोकने के लिए लागू लाॅकडाउन की अवधि के दौरान पूर्व में काफी संख्या में पास जारी कर दिए गए है, जिसकी वजह से सीमित संसाधनो ंके चलते पुलिस को उन्हे नियंत्रित करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है,  इसके साथ ही पास जारी करने का कोई एक केन्द्रीकृत सिस्टम न होने के कारण कई विभागों द्वारा पास जारी कर दिए गए है। 
जिला पुलिस अधीक्षक श्री हेमन्त शर्मा ने बताया कि सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कार्मिकों के लिए यह तय करना कि कौनसा पास आॅफीसियल हैं, बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पास जारी करने की व्यवस्था में एकरूपता हो, उसे वैध माना जाए। पूर्व में जिन विभागों द्वारा भी पास जारी किये गये, तत्काल उसकी सूची संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत किये गये संबंधित अधिकारी के पास भिलवाई जाए। पुलिस विभाग द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार गृह विभाग द्वारा निर्धारित किये गये प्रोफार्मा में पास जारी किए जाए। नये पास जारी करवाने के लिए प्रत्येक अधिकृत विभाग उन्हे पास का आवेदन प्राप्त होने पर उनकी जांच कर पास जारी करवाने के लिए ऐसे व्यक्तियों व वाहनों की सूची जिन्हे पास जारी करवाना है, उचित समझते हो, पुलिस के पास अग्रेषित करे और आवेदन को उन्हे पुलिस कन्ट्रोल रूम से प्राप्त करने के लिए सूचित करे। यह कार्य अगले दो दिन में पूरा कर लिया जाए। इसके पश्चात जारी सभी पास पुलिस द्वारा जारी एवं एकरूपता लिए होंगे। इसके साथ ही सभी आमजन जिन्होने पूर्व में आॅफसीसिल या कम्पनी की आईडी द्वारा पास जारी करवाए है, वे दो दिन में आवश्यक रूप से पुलिस के पास जारी करवा ले। इस प्रकार जारी पास की वैधता लाॅकडाउन की समाप्ति तक ही रहेगी।
उन्होनेे बताया कि सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय द्वारा जारी आफफिशिल पहचान पत्रा मान्य है, स्थानीय निकायों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों को पास की काई आवश्यकता नही होगी। इनके पहचान पत्रा ही मान्य होंगे। इस समस्त कार्य हेतु पुलिस विभाग द्वारा जिला श्रीगंगानगर में श्री विक्की नागपाल, उपपुलिस अधीक्षक लिव रिजर्व जिनके मोबाईल नम्बर 94140-30612 व दूरभाष नम्बर 0154-2443055को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर श्री गुरतेज सिंह हैड कानि. 04 को सहायतार्थ लगाया गया है। इनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार पास जारी करवाए जाएंगे। 14 अप्रैल 2020 से पुलिस द्वारा जारी पास ही मान्य होंगे। राजकाॅप, सिटीजन के माध्यम से व्यक्तिगत व सामुहित पास जारी करवाए जा सकते है। यह एप्लिकेशन गुगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इससे आवेदक को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करना होता है, अगर किसी की एसएसओ आईडी नही बनी है, तो किसी दूसरे व्यक्ति की एसएसओ आईडी से भी आवेदन किया जा सकता है। एसएसओ आईडी बनाने व आवेदन की पूरी प्रक्रिया राजस्थान पुलिस वेेबपोर्टल पर उपलब्ध है। 

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