श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत यह निर्देश दिए जाते है कि अन्तर राज्य, अन्तर जिले की सीमा को पार कर आने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर तुडी बनाने की मशीन के लिए आवागमन हेतु पास की आवश्यकता नही है। लेकिन जिले की सीमा पर स्थित चैक पोस्ट पर हैल्थ स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से करवाए तथा कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ आने वाले ड्राईवर, सहायक अपना पता, गंतव्य स्थान व मोबाईल नम्बर चैक पोस्ट पर अंकित करवाना सुनिश्चित करे, साथ ही जिस जगह पर रूक-रूक कर फसल कटाई करेंगे, उन कृषकों का नाम, माबाईल नम्बर एवं पते का विवरण अपने पास डायरी में संधारण करेंगे। किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कोरोना जैसे लक्षण है तो सीएससी पर दिखाए एवं अपना पूर्ण पहचान दे तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को भी सूचिति करे। फसल कटाई के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के उपाय जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर व मास्क का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारी व कर्मचारी से सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रहेंगे।
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