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ग्रह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन लाॅकडाउन की कड़ाई की पालना के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग जरूरी

कृषि कार्यों एवं कृषि से संबंद्ध गतिविधियां की जा सकेगी
श्रीगंगानगर। ग्रह मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं बचाव को लेकर लाॅकडाउन की अवधि आगामी 3 मई 2020 तक बढ़ा दी है। लाॅकडाउन की पालना एवं धारा 144 की पालना करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 
जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि प्राप्त नई गाईड लाईन के अनुसार लाॅकडाउन की पालना एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कड़ाई से करनी होगी। आमजन को इस गंभीर महामारी से बचाने का एक ही रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायेगी। आम नागरिक अपने घरों में रहें, बिना अतिआवश्यक कार्य अपने घर से बाहर नही निकलें। सार्वजनिक स्थल पर जाने के अवसर पर मास्क का आवश्यक रूप से उपयोग करना होगा।
 जिला कलक्टर ने बताया कि रबी की फसल तैयार होने के कारण किसान को फसल कटाई एवं फसल को बेचने या कृषि उपकरणों की मरम्मत के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी या पास के लिये कृषि विभाग की उपनिदेशक या एसडीएम को अधिकृत किया गया है। कृषि से संबंधित एग्रो इंडस्ट्री एवं रिको क्षेत्रा में संचालित नागरिक आपूर्ति से जुड़े उद्योगों के उद्यमियों एवं आवश्यक श्रमिकों के पास के लिये जीएमडीआईसी तथा रिको के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। किसान को अपनी कृषि जिन्स बेचने में या फसल को मंडी तक लाने में किसी प्रकार की समस्या न हो तो इसके लिये मंडी सचिव एवं संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया गया है। 
प्रतिबंध
नई गाईडलाईन के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध, सुरक्षा उपायों अथवा ग्रह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत को छोड़कर सभी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, रेल में आवागमन व सार्वजनिक बसों में परिवहन निषेध रहेगा। इसी प्रकार मेट्रो रेल, चिकित्सीय कारणों को छोड़कर, सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बदं रहेगें। आॅनलाईन अध्यापन को प्रोत्साहन, अनुमत गतिविधियों के अलावा ओद्यौगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां नही होगी। अनुमत के अलावा आतिथ्य सेवाएं होटल आदि बंद रहेगें। टैक्सी, केब समूह, आॅटो रिक्सा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हाॅल, माॅल, शाॅपिंग माॅल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्टस काॅम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, बार इत्यादि बंद रहेगें। सभी सामाजिक, राजनैतिक खेल, मनोरंजन अकादमी, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, अन्य समारोह, सभी धार्मिक स्थल जनता के लिये बंद रहेगें। किसी प्रकार का धार्मिक सम्मेलन नही होगा। अंतिम संस्कार के लिये 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नही दी जायेगी। 
सामान्य सावधानियां
सरकार द्वारा जारी नई गाईडलाईन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेगें। सार्वजनिक स्थान पर कोई संगठन, प्रबंधक पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नही होगी। विवाह और अंतेष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्टेªट की अनुमति से किये जायेगें। सार्वजनिक स्थल पर थूकना दण्डनीय होगा। शराब, गुटका, तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 
कार्यस्थल
कार्यस्थल पर सेनेटाइजर, विभिन्न पारियों के मध्य एक घंटे का अंतराल, सामाजिक दूरी, लंच बे्रक में समय का अंतराल, 65 वर्ष से उपर के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या ऐसे माता-पिता जिनके बच्चे पांच वर्ष से कम आयु के है, उन्हें वर्क फ्रोेम होम के लिये प्रोत्साहित किया जाये। सार्वजनिक व निजी कार्मिक आरोग्य सेतू एप्प का उपयोग करें। बड़ी सभाएं निषेध रहेगी। 
जिला मजिस्ट्रेट वर्णित प्रतिबंधों एवं सामान्य सावधानियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में वर्णित जुर्माना एवं दाण्डिक कार्यवाहियों के माध्यम से लागू करना सुनिश्चित करेगें। 
संशोधित लाॅकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधियां (20 अप्रेल से 3 मई)
संशोधित लाॅकडाउन के दौरान प्राप्त गाईडलाईन में वर्णित कोई भी छूट हाॅटस्पोट के रोकथाम क्षेत्रा व कलस्टर जैसे कर्फयू जैसे इलाकों में लागू नही होगें। अनुमत श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान सेवाओं के लिये अलग से अनुमति की आवश्यकता नही होगी। अनुमत कार्य शर्तों के अध्याधीन संचालित होगें।
चिकित्सा
सभी राजकीय व निजी चिकित्सालय डिस्पेंसरी, लेबोटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, आयुर्वेद युनानी, होम्योपैथिक पशु चिकित्सालय, औषधि अनुसंधान प्रयोगशालाएं पूरी तरीके से कार्यरत रहेगी। इनके लिये सरकारी पहचान पत्रा, राजकीय या निजी चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र पर्याप्त होगा। 
सरकारी कार्यालय
राज्य सरकार के कार्यालय स्वायतशासी, अधीनस्थ, निगम सहित आवश्यकता के आधार पर स्टाॅफ की संख्या बिना किसी प्रतिबंध के संचालित होगें। चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, वित्त, कोषालय, राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, रसद, आपदा प्रबंधन, कृषि विपणन, सहकारिता, सूचना प्रोद्यौगिकी, विधुत, पेयजल, स्वायत शासन, समाज कल्याण, उद्योग, रिको, ग्रामीण विकास, वन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क व जिला प्रशासन के कार्यालय खुले रहेगें। जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी एवं उनके तत्काल अधीनस्थ कार्मिक तथा शेष एक तिहाई आधार पर एवं जिला कार्यालयों के नीचे वर्क फ्रोेम होम को अपनायेगें तथा किसी समय कर्तव्य पर बुलाये जा सकेगें। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोड़ेगें और न ही अवकाश पर जायेगें। 
भारत सरकार के कार्यालय
ग्रह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी राजकीय कर्मचारी एवं स्टाॅफ सरकारी वाहन, अनुबंधित वाहन या निजी वाहन से सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर घर से कार्य स्थल आ जा सकेगें। पृथक से पास की आवश्यकता नही होगी। 
दुकानें
नई गाईड लाईन के अनुसार होम डिलीवरी पर जोर दिया जाये। अनुमत दुकानों में केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, पशु चिकित्सा दवाई, किराना प्रोविजनल स्टोर, सभी प्रकार के खाद्यानों (साॅस, पैकेज फूड आदि ) और खाद्य पदार्थों दैनिक आवश्यकताओं (स्वच्छता उत्पाद, हैण्डवास, बाॅडी वाश, शैम्पू, पाउडर, क्रीम, टूथपेस्ट, सेनेन्ट्री पैड्स, डाईपर, किटाणु नाशक, सरफेश क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर एवं बैट्ररी सेल इत्यादि का विक्रय करते है), फल सब्जिया, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकन, फिश, पशु एवं पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपो तथा इनसे जुडे़ केन्द्र खुले रहेगें। कृषि एवं उधानिकी से संबंधित सामान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें खुली रहेगी। रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि होम डिलीवरी करेगें। विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला, दुकानें, उचित दुरी पर टायर पंचर, रिपेयर की दुकानें, राजमार्ग पर भोजन हेतु उचित दूरी पर जैसे 40 किलोमीटर दूरी पर ढाबा, आउटडोर खाने की सुविधा दी जा सकती है। सभी प्रकार के वाहनों के लिये अधीकृत कम्पनी सेवा, मरम्मत केन्द्र, अनुमत परिवहन वाहनों के लिये स्पेयर पार्ट की दुकाने अनुमत है। 
दुकानदार द्वारा किसी उपभोक्ता ने मास्क नही पहन रखा है, उसको बिक्री नही की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा। छोटी दुकान में दो व बड़ी दुकान में पांच से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नही होगी तथा सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। 
पास की व्यवस्था
राजकीय सिटीजन ऐप या आॅनलाईन आवेदन करने परhttps://epass.rajasthan.gov.in  पर आवेदन किया जा सकता है। ऐसी कम्पनियां जो राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर संचालित है, उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से अधिकार पत्रा दिये जायेगें। जिला स्तर पर संचालित को जिला प्रशासन द्वारा जारी किये जायेगें। 
उपयोगी सुविधाएं
स्वरोजगार में लगे व्यक्ति एवं सुविधाएं इलैक्ट्रिशन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर, मोची, लोन्डरी एवं धोबी आदि अपना पास राजकाॅपसिटीजन एवं आॅनलाईनhttps://epass.rajasthan.gov.in  पर आवेदन कर सकेगें। 
निजी सुरक्षा सेवाएं
कार्यालय तथा रिहायशी काॅम्पलैक्स में सेवा देने वाला कार्मिक यूनिफाॅर्म में होना चाहिए तथा कम्पनी का पहचान पत्र लेकर चलेगा। अपना पास राजकाॅपसिटीजन एवं आॅनलाईनhttps://epass.rajasthan.gov.in  पर आवेदन कर सकेगें।
वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिंग अभिकर्ता, एटीएम संचालन एवं नगदी प्रबंधन ऐजेंसी कुछ समय के लिये अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। सामान पास के लिये राजकाॅपसिटीजन एवं आॅनलाईनhttps://epass.rajasthan.gov.in  पर आवेदन कर सकेगें।
प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया
प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया, प्रसारण, केबल सेवाओं के लिये व्यक्तिगत या राजकीय वाहन में अलग से पास की आवश्यकता नही रहेगी। 
पैट्रोल पम्प, एलपीजी गैस के कार्मिक कम्पनी के पहचान पत्र, परिवहन सेवाओं एवं गोदाम से सामान आवागमन के लिये पास आॅनलाईनhttps://epass.rajasthan.gov.in  पर आवेदन कर सकेगें। 
उद्योग एवं कार्यशालाएं
दवाईयां, औषधी उपकरण, कच्चा माल, उत्पाद, खाद्य पदार्थ संस्करण ईकाईयां, तेल मिल, चावल मिल, आटा दाल, चक्की एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान उत्पादन ईकाईयां, केमिकल कारखानें, फार्म मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट की इकाईयां एवं आपूर्ति श्रृंखला, खाद बीज, कीटनाशक उत्पादन इकाईया एवं आपूर्ति श्रृंखला, पशु आहार, मुर्गी दाना इकाईया व सप्लाई श्रृंखला, पैकेजिंग सामान, एम्बुलेंस निर्माण व बाॅडी बिल्डिंग, चिकित्सा वाहन, ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उधोग जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर, खादी कुटीर उधोग, सूचना तकनीकी हार्डवेयर, रिक्को ओधोगिक क्षेत्र, फूड पार्क, मसाला पार्क को अनुमत किया गया है। 
निर्माण गतिविधियां
चिकित्सा, स्वास्थ्य भवनों के निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकायों की सीमा से बाहर सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों, औधोगिक परियोजनाओं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम रिको एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र की परियोजनाएं अनुमत है। अक्षय उर्जा, स्थानीय निकायों की सीमाओं में निर्माण परियोजनाओं के कार्यों की निरन्तरता जहां साईट पर श्रमिक उपलब्ध है, श्रमिक बाहर से लाने की आवश्यकता नही है, किये जा सकते है। महात्मा गांधी नरेगा में सिंचाई, जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी। 
कृषि उद्यानिकी व संबंद्ध गतिविधियां
कृषि उधानिकी से संबंधित खाद बीज कीटनाशक कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला विक्रय की दुकान, कृषि कटाई एवं खेती संचालन, अनाज, सब्जी व फल मण्डियां, मधुमक्खी पालन, डेयरी में आपूर्ति श्रृंखला, अनुमत है। मत्स्य बिक्री और विपणन चारा संयंत्र, पाॅल्ट्री फार्म, पशुधन खेती, गौशाला एवं पशु आश्रय ग्रह से संबंधित कार्य अनुमत है। 
माल एवं परिवहन सेवाएं
सभी चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा कार्मिकों वैज्ञानिकों, पैरामेडिकल स्टाॅफ के आवागमन, माल कार्गों अन्तर जिला अंतर्राज्जीय में माल वाहनों के चलने की अनुमति होगी। रेलवे में पार्सल व माल का परिवहन, राहत का सामान, कन्टेनर डिपो, पैट्रोलियम उत्पाद, सभी प्रकार के माल वाहक ट्रकों तथा अन्य मालवाहकों को वाहन चालक व एक हैल्पर सहित आवागमन शर्त के साथ भरा व खाली की अनुमति होगी।

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