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श्रीगंगानगर जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश सभी कार्यालय, दुकाने, कारखाना आदि सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद करने होंगे


जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर एवं जिला मलिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के तहत आमजन को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मध्यनजर भारत सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन एवं राज्य सरकार के लाॅकडाउन 4.0 की क्रियान्वयन के आदेशों के अनुरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत कोविड-19 से सार्वजनिक जीवन और स्वास्थ्य को संभावित खतरे और संक्रमण के बचाव के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये है। 
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन, एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो फिल्ड में सक्रिय है, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाॅफ, आपातकालीन ड्यूटी पर लागू नही होगा। रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन से लेना होगा। चिकित्सा, आपातकालीन स्थिति, दवा की दुकानों के  मालिक और स्टाॅफ रात्रि यात्रा पास के साथ, ट्रक, मालवाहक वाहन, निर्माण सामग्री परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे पर लागू नही होगा। 
सभी कार्यालय, दुकाने, कार्यालय, कारखाना आदि सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे, ताकि इनका स्टाॅफ, अन्य व्यक्ति 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। विशेष परिस्थिति में इस समय पश्चात खोलने हेतु जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यह समय सीमा निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रिया, रात की पारी में काम करने वाली फैक्ट्रिया, निर्माण गतिविधियों पर लागू नही होगा। इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाए कि सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक, स्टाॅफ सड़क पर नही आएगा। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। आॅनलाईन अध्यापन तथा डिस्टेंस शिक्षा की छूट रहेगी। स्वास्थ्य, पुलिस, राजकीय कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्तओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिए तथा क्वारन्टीन सुविधा के लिए उपयोग में ली गई आतिथ्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, शाॅपिंग माॅल, व्यायाम शालाए, स्पोर्ट कम्पलैक्स, स्वीमिंग पूल, मंनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आॅडिटोरियम एवं एसम्बली हाॅल और अन्य समान प्रकृति के स्थान बंद रहंेगे। स्पोर्ट काॅम्पैकस, स्टेडियाम, गोल्फ पोर्स, पोलो ग्राउण्ड खुल सकते है तथापि क्लब हाउस नही खुलेगी एवं दर्शको को अनुमति नही होगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक अन्य धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेगे एवं सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतयस प्रतिबंधित रहेंगे। पान, गुटखा, तम्बाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह संबंधी समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति से अधिकतम 50 मेहमान हो सकेेंगे। अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। यह आदेश 31 मई 2020 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। 

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