श्रीगंगागनर शहर में कोरोना संक्रमण पाए जाने के कारण
ब्रहम कोलोनी में एसडीएम ने लगाया कफ्र्यू
जिला कलक्टर ने मौके पर जाकर सेनेटाईजेशन एवं कफ्र्यू की व्यवस्थाओं को देखा
श्रीगंगानगर। कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के दौरान श्रीगंगानगर के बसन्ती चैक एरिया (ब्रह्म कोॅलोनी) में एक नागरिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद क्षेत्रा में कफ्र्यू लगा दिया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने संक्रमित क्षेत्रा का दौरा किया तथा लगाए गए कफ्र्यू की व्यवस्थाओं को देखा तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री उम्मेद सिंह रतनू को आवश्यक निर्देश दिए।
संक्रमित क्षेत्रा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सर्वे का कार्य प्रारम्भ करने के साथ-साथ क्षेत्रा को सेनेटाइजेशन किया जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों एवं जिस चालक के सम्पर्क में था संक्रमित व्यक्ति, इन सभी को आईसोलेशन में रखा गया है तथा इनके जांच नमूने लिए जाकर जांच के लिए भेजे जाएंगे।
गाइडलाईन के अनुसार भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित प्राॅटोकाॅल को सख्ती से लागू किया जाएगा। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इस जोन के अन्दर या इसके बाहर आबादी का आवागतन नही होगा। केंटेमेन्ट क्षेत्रा में अत्यआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रशासन व पुलिस की देखरेख में की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्राण लागू होगा।
रेड जोन
कोरोना संक्रमित आने के बाद तहसील गंगानगर रेड जोन में शामिल हो गई है, लेकिन कोरोना संक्रमित वार्ड में केंटेमेन्ट जोन, कफ्र्यू क्षेत्रा के अलावा गतिविधियां शर्तो के साथ क्रियाशील रहेगी। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यो से जुडे हुए विभाग कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ, अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता तथा 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ, शेष स्टाॅफ वर्क फ्रोम होम के आधार पर कार्य करेंगे। वाणिज्यक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान को आवश्कता के अनुसार वर्क फ्रोम को प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्य निजी कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ एवं अन्य वर्क फ्रोम के आधार पर कार्य करेंगे। सार्वजनिक, सामुदायिक पार्क बंद रहेंगे। परिवहन में कोई वाणिज्यक यात्राी वाहन बस, टैक्सी, रिक्शा, साईकिल रिक्सा अनुमत नही है। विष्ष्टि रूप से अनुमति प्रदान नही कर दी जाती।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि श्रीगंगानगर में कफर्यू लगा दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रा में किसी प्रकार का अतिआवश्सक सेवाओं को छोडकर आवागमन नही होगा। श्रीगंगागनर तहसील रेड जोन में आने कारण अब व्यवसायिक गतिविधियां रेड जोन के अनुरूप की जा सकेगी।
ब्रहम कोलोनी में एसडीएम ने लगाया कफ्र्यू
जिला कलक्टर ने मौके पर जाकर सेनेटाईजेशन एवं कफ्र्यू की व्यवस्थाओं को देखा
श्रीगंगानगर। कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के दौरान श्रीगंगानगर के बसन्ती चैक एरिया (ब्रह्म कोॅलोनी) में एक नागरिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद क्षेत्रा में कफ्र्यू लगा दिया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने संक्रमित क्षेत्रा का दौरा किया तथा लगाए गए कफ्र्यू की व्यवस्थाओं को देखा तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री उम्मेद सिंह रतनू को आवश्यक निर्देश दिए।
संक्रमित क्षेत्रा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सर्वे का कार्य प्रारम्भ करने के साथ-साथ क्षेत्रा को सेनेटाइजेशन किया जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों एवं जिस चालक के सम्पर्क में था संक्रमित व्यक्ति, इन सभी को आईसोलेशन में रखा गया है तथा इनके जांच नमूने लिए जाकर जांच के लिए भेजे जाएंगे।
गाइडलाईन के अनुसार भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित प्राॅटोकाॅल को सख्ती से लागू किया जाएगा। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इस जोन के अन्दर या इसके बाहर आबादी का आवागतन नही होगा। केंटेमेन्ट क्षेत्रा में अत्यआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रशासन व पुलिस की देखरेख में की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्राण लागू होगा।
रेड जोन
कोरोना संक्रमित आने के बाद तहसील गंगानगर रेड जोन में शामिल हो गई है, लेकिन कोरोना संक्रमित वार्ड में केंटेमेन्ट जोन, कफ्र्यू क्षेत्रा के अलावा गतिविधियां शर्तो के साथ क्रियाशील रहेगी। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यो से जुडे हुए विभाग कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ, अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता तथा 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ, शेष स्टाॅफ वर्क फ्रोम होम के आधार पर कार्य करेंगे। वाणिज्यक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान को आवश्कता के अनुसार वर्क फ्रोम को प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्य निजी कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ एवं अन्य वर्क फ्रोम के आधार पर कार्य करेंगे। सार्वजनिक, सामुदायिक पार्क बंद रहेंगे। परिवहन में कोई वाणिज्यक यात्राी वाहन बस, टैक्सी, रिक्शा, साईकिल रिक्सा अनुमत नही है। विष्ष्टि रूप से अनुमति प्रदान नही कर दी जाती।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि श्रीगंगानगर में कफर्यू लगा दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रा में किसी प्रकार का अतिआवश्सक सेवाओं को छोडकर आवागमन नही होगा। श्रीगंगागनर तहसील रेड जोन में आने कारण अब व्यवसायिक गतिविधियां रेड जोन के अनुरूप की जा सकेगी।
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