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अंतर्राज्जीय सीमाएं सील बिना पास के जिले में आने की अनुमति नही


श्रीगंगानगर,। कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के दौरान कोविड संक्रमितों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आमजन के जीवन के बचाव के लिये पुनः अंतर्राज्जीय सीमाएं सील की गई है। 
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंजाब राज्य से लगी अंतर्राज्जीय सीमा को सील किया गया है। अन्य राज्यों से आने वाले किसी भी नागरिक को राज्य की एनओसी के बिना प्रवेश की अनुमति नही होगी। वे नागरिक ही आ पायेगें, जिनके पास अधिकार पत्र होगा तथा राज्य की एनओसी होगी। राज्यों द्वारा वही पास मान्य होगें, जो जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये गये है। जिले से अन्य राज्यों में जाने के लिये भी पास लेना होगा। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति में गंभीर रोग से पीड़ित नागरिक, प्रसव वाली महिलाएं या मृत्यु जैसे प्रकरणों को छूट की श्रेणी में रखा गया है। मालवाहक वाहनों का आवागमन बना रहेगा। उन्हें किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नही होगी। 

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