Advertisement

Advertisement

होटल, रेस्टोरेन्ट, शाॅपिंग माॅल्स व क्लब को सशर्त अनुमति

श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में 31 मई 2020 को लाॅकडाउन 5.0 जो 30 जून 2020 तक बढाया गया था, उन आदेशों की निरन्तरता में कुछ  गतिविधियों को 8 जून 2020 से  पुनः प्रारम्भ किये जाने की सशर्त अनुमति दी गई है।  
होटल व अन्य अतिथि सेवाऐं
शर्तः- समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू)  द्वारा 4 जून 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु होटल व अन्य अतिथि सेवाओं के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी।
रेस्टोरेंट एवं क्लब
शर्तेः- समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के द्वारा 4 जून 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु रेस्टोरेंट के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी। टेबल सीटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि दो टेबल सीटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी हो। फास्ट फूड इकाईयां जहां स्टेडिंग टेबल है, वहां कम से कम 8 फीट की दूरी रखी जाए एवं एक टेबल पर दो से अधिक व्यक्ति नही हो।
शाॅपिंग माॅल्स
शर्तः- समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडटल्यू) के द्वारा 4 जून 2020 को कोविड-19 के प्रसार को राकने हेतु शाॅपिंग माॅल्स के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement