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मृत आश्रित कार्मिकों को टंकण परीक्षा का अवसर 30 जून तक दो अतिरिक्त अवसर


श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उतीर्ण करने हेतु 30 जून 2020 तक दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किये गये है। उन्होंने जिले के समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों व कार्मिकों को अवगत करवाये, जिससे विशेष टंकण परीक्षा में सभी वंचित कर्मचारी शामिल हो सकें। पूर्ण रूप से भरे हुए प्रार्थना पत्र 23 जून 2020 तक जिला कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि है। 
राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अंतर्गत ली जाने वाली टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी), कार्मिक विभाग के परिपत्र 21 जून 2017 के द्वारा भाषा विभाग के स्थान पर जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा गठित आयोजन समिति द्वारा ली जा रही है तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र 28 मई 2018 के तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की है, को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दो अवसर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से दिये जाने हेतु प्रावधान है। 
कार्मिक विभाग के परिपत्र 28 मई 2018 के अतिक्रमण में 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की गई है, को निर्धारित समयावधि के पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु दो अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि इन कर्मचाारीयो के लिये जिला स्तर पर 30 जून 2020 तक दो विशेष टंकण परीक्षाएं आयोजित करावें तथा इन परीक्षाओं में इन कार्मिकों के लिये कम्प्यूटर पर टंकण गति, अंग्रेजी भाषा में 20 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनट मानकर परिणाम जारी किया जाये। 31 दिसम्बर 2016 एवं इसके पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारियों की टंकण परीक्षा के संबंध में वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यवाही ही प्रचलन में रहेगी। 
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