कोरोना संक्रमण रोकथाम व कोटपा अधिनियम 2003 के तहत की गई चालानी कार्यवाही
- माह के अंतिम दिवस तंबाकू निषेध दिवस पर चेतावनी के साथ काटे गए चालान
हनुमानगढ़। राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के दिशा-निर्देशों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम व कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सरकारी कार्यालयों के सामने संचालित दुकानों में होटल के साथ-साथ शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर संचालित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल का नेतृत्व अमनदीप कौर ड्रग इंस्पेक्टर एवं नीपेन शर्मा प्रभारी एनटीसीपी द्वारा किया गया।
एनटीसीपी टीम ने विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी, आमजन व स्थानीय दुकानदारों को राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने की पालना के लिए समझाइश की गई। वहीं कई व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर उनको रोका गया और ऐसा नहीं करने के लिए हिदायत दी गई। एनटीसीपी टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू सेवन करने वाले एवं बेचान करने वालों का चालान काटकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने तथा थूकने से फैलने वाले कोरोना वायरस से बचाव संबंधित जागरुक करने का कार्य किया गया। आज कार्यवाही में किया 37 दुकानों का निरीक्षण किया गया। तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करते एवं प्रचार करने पर 12 दुकानदारों के चालान काटे गए, जिनसे 2200 रूपए की राशि प्राप्त की गई। स्थानीय दुकानदारों के चालान काटकर उन्हें समझाइश की गई कि वह खाद्य पदार्थों के साथ तंबाकू उत्पाद का विक्रय नहीं करें। यह गैरकानूनी है ऐसे किए जाने पर चालान कार्रवाई निरंतर अमल में लाई जाएगी एवं तंबाकू उत्पाद जप्त अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई दल में अमनदीप कौर ड्रग इंस्पेक्टर तथा एनटीसीपी सेल प्रभारी नीपेन शर्मा, डीईओ त्रिलोकेश्वर शर्मा एवं महेन्द्र शर्मा शामिल थे।
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