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मास्क की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के लिए आदेश जारी मास्क का उपयोग नही करने पर जुर्माने का है प्रावधान: जिला कलक्टर


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को वैश्विक माहमारी घोषित करने के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस से बचाव एवं प्रसार की रोकथाम हेतु संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने व आमजन का जीवन बचाने के लिए व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। 
 जिला कलक्टर श्री वर्मा ने बताया कि इसके अलावा समय.समय पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश व एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। उन्होने बताया कि प्रायः यह देखने में आया है कि आवश्यक निर्देशों के जारी करने के उपरांत भी आमजन मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आमजन घर से बाहर बिना मास्क के निकल रहे हैं, बिना मास्क के कोरोनावायरस अधिक फैलने की संभावना है। संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने तथा आमजन के जीवन को बचाने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक आमजन घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्यक रूप से करेंगे। 
जिला कलक्टर श्री वर्मा ने मास्क की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं। कोविड-19 से बचाव हेतु दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर जुर्माना राशि से दंडित करने का प्रावधान है।

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