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औद्योगिक ईकाइयां कार्यस्थल पर भी क्वारन्टाईन केन्द्र का संचालन कर सकेंगे


श्रीगंगानगर, राज्य में अनलाक प्रक्रिया के क्रम में प्रदेश में स्थित विभिन्न औद्योगिक ईकिटों में पूर्ण क्षमता से कार्य प्रारम्भ हो गया है। इन औद्योगिक ईकिटों में कार्यरत श्रमिक, अधिकारी विभिन्न निकटवर्ती राज्यों से संबंध रखते हैं, जो इन औद्योगिक ईकिटों में कार्य के लिए प्रतिदिन अपने पैतृक मूल निवास से आना-जाना करते हैं। ये औद्योगिक ईकिट्स श्रमिकों की बड़ी संख्या को देखते हुए को विभाजित -19 संक्रमण की आशंका हो सकती है। 
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह आवश्यक है कि सभी औद्योगिक ईकाइयां अपने स्तर से विभाग द्वारा को विभाजित -19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने व संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए समय-समय पर जारी एडवाइज व दिशा- निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें और यदि ये औद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत कोई श्रमिक, अधिकारी को विभाजित -19 से सकारात्मक पाया जाता है तो यह रोगी के संपर्क में आये अन्य श्रमिकों, अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में ही क्वारंटाईन किया जावे। 
राज्य सरकार ने निर्देशित किया है कि औद्योगिक ईकाई में कार्यरत श्रमिकों की अधिक संख्या में विभाजित पाजिटिव पाया जाने पर '' इन एसआईटीयू '' क्वारंटाईन करने की आवश्यकता होने पर उसी ईकाई के एक पृथक हिस्से को (रेटेड महाभारत अध्यादेश 2020 की धारा 4 और इसी के अनुसार) विभाग की अधिसूचना 1 मई 2020 के अनुसरण में) अधिग्रहण कर जिला प्रशासन के अध्यधीन क्वारंटाईन केंद्र के संचालन कर रहे हैं। साथ ही इस प्रकार अधिग्र्रीत किए गए क्वारन्टाईन केंद्र के संचालन के लिए संबंधित औद्योगिक ईकाई के सहयोग से साझाम् संभव सभी आवश्यक व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे। 

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