कोविड-19 राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 के अंतर्गत प्रतिबंध ,प्रतिबंधों की पालना कराने का उतरदायित्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं थानाधिकारी का
श्रीगंगानगर,।(सतवीर मेहरा) वर्तमान में राज्य कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण, फैलाव एवं रोकथाम के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस पर नियंत्राण एवं रोकथाम हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये गये है, ताकि लोक व्यवस्था कायम रह सकें एवं मानव जीवन सुरक्षित रहें। इसके लिये सामाजिक दूरी एवं कोविड-19 हेतु जारी किये गये प्रोटोकाॅल के तहत अन्य ऐहतियाती कदमों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विवाह समारोह में 50 से अधिक अतिथियों के आमंत्राण पर प्रतिबंध है तथा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। गृह विभाग राजस्थान जयपुर से जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य की वर्तमान विद्यामान परिस्थितियों में सामाजिक दूरी एवं अन्य ऐहतियाती उपायों की अनुपालना कठोरता से करवाये जाने एवं परेशानी मुक्त आवागमन हेतु प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर आवश्यक गतिविधियों को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किया है। मुख्य सड़क पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डीजे के बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभा एवं आयोजन, सम्मेलन, रैली, धरना, प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य कारणों से मुख्य सड़कों पर प्रोसेशन, सार्वजनिक सभा एवं समारोह के आयोजन, सम्मेलन, रैली आदि किया जाना नितान्त आवश्यक हो, तो इसके लिये सक्षम प्राधिकारी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित पूर्वानुमति आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त अनलाॅक 2 के दौरान जारी गाईडलाईन की पालना करना आवश्यक होगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक उक्त गतिविधियां अनुमत नही होगी एवं तत्पश्चात भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप अनुमति लागू होगी। प्रतिबंधों की पालना कराये जाने पर उतरदायित्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं थानाधिकारी का होगा। यह आदेश 1 जुलाई 2020 से आगामी आदेशों तक जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं के अंदर प्रभावी रहेगा।
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