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दुर्घटना सहायता के आवेदन अब 30 सितम्बर तक स्वीकार होंगे पढे पुरी खबर

श्रीगंगानगर, 4 सितम्बर। कोविड-19 के कारण दुर्घटना के प्रकरणों में सहायता हेतु आवेदन करने की समयावधि में शिथिलता प्रदान करते हुए तिथि 30 सितम्बर 2020 तक आवेदन स्वीकृत किये जायेंगे। 

जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों एवं घायलों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन दुर्घटना से 6 माह की अवधि निर्धारित की गई है। कोविड-19 महामारी में लाॅकडाउन होने के कारण दुर्घटनाओं के प्रकरणों से प्रभावितों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदन नही किया जा सका। मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आर्थिक सहायता के लिये आवेदन की समय सीमा को 90 दिवस तक बढ़ा दिया है। दुर्घटना से 6 माह 30 जून तक आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितम्बर 2020 कर दी गई है। 

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