श्रीगंगानगर, 15 सितम्बर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्टेªट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले से लगने वाले पाकिस्तान बोर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टाॅवरों का नेटवर्क व उसके उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किय है। आदेशानुसार पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टाॅवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तानी लोकस सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये संपर्क व उपयोग के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सिम का उपयोग नही करेगा और न ही किसी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
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