श्रीगंगानगर,। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आॅनलाईन पोर्टल से आवेदित जिन लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किये जाने के उपरांत, उन्हें रजिस्टर्ड डाक द्वारा एवं दूरभाष द्वारा सूचित किये जाने के उपरांत भी जिन लाभार्थियों ने संबंधित दस्तावेज जमा नही करवाये है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 30 सितम्बर 2020 तक आवश्यक रूप से ऋण संबंधी आवश्यक दस्तावेज जमा करावें।
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि 30 सितम्बर 2020 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी। लाभार्थियों को अलग से पत्राचार नहीं किया जावेगा, इसे ही अंतिम नोटिस समझा जावे।
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