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अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप धारा 144

श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर व जिला मजिस्टेªट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दो किलोमीटर पट्टी के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नही करेगा। किसी किसान को कृषि कार्य के लिये जाना आवश्यक हो तो सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति लेकर आवागमन होगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखें, बेण्ड नही चलायेगा। यह प्रतिबंध राज्य व केन्द्रीय सरकार के कार्मिकों पर प्रभावी नही होगा। यह आदेश 10 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा।

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