श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर व जिला मजिस्टेªट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दो किलोमीटर पट्टी के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नही करेगा। किसी किसान को कृषि कार्य के लिये जाना आवश्यक हो तो सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति लेकर आवागमन होगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखें, बेण्ड नही चलायेगा। यह प्रतिबंध राज्य व केन्द्रीय सरकार के कार्मिकों पर प्रभावी नही होगा। यह आदेश 10 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा।Thursday, 12 November 2020

अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप धारा 144
Tags
# Rajasthan
# Rajasthan News
# report exclusive
# sriganganagar
Share This
About report exclusive news
sriganganagar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
आपके सुझाव आमंत्रित
क्या कॉरपोरेट घरानों द्वारा चलाए जा रहे या पारिवारिक विरासत बन चुके मीडिया संस्थानों के बीच किसी ऐसे संस्थान की कल्पना की जा सकती है जहां सिर्फ पत्रकार और पाठक को महत्व दिया जाए? कोई ऐसा अखबार, टेलीविजन चैनल या मीडिया वेबसाइट जहां संपादक पत्रकारों की नियुक्ति, खबरों की कवरेज जैसे फैसले संस्थान और पत्रकारिता के हित को ध्यान में रखकर ले, न कि संस्थान मालिक या किसी नेता या विज्ञापनदाता को ध्यान में रखकर. किसी भी लोकतंत्र में जनता मीडिया से इतनी उम्मीद तो करती ही है पर भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया के वर्तमान माहौल में संपादकों को ये आजादी बमुश्किल मिलती है. वक्त के साथ-साथ पत्रकारिता का स्तर नीचे जा रहा है, स्थितियां और खराब होती जा रही हैं. अब हम निष्पक्ष व् स्वतंत्र रूप से जुड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं.
No comments:
Post a Comment
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे