श्रीगंगानगर। गंगानगर शहर के आस-पास कृषि भूमि पर गैर कानूनी रूप से अकृषि कार्य के रूप में अनेक अवैद्य कालोनियां काटी जा रही है। यह विधि विरूद्ध कार्य है। ऐसी कलोनियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर ऐसी भूमि को सरकारी भूमि घोषित करने के प्रावधान है। अतः आमजन प्लाट खरीदने से पूर्व यह जांच ले कि वे अपनी जमापूंजी गलत जगह तो निवेश नही कर रहा।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर में प्रस्तुत वाद के अनुसार चक नम्बर 6 एमएल, 1 ए छोटी, 4 जैड, 1बी छोटी, 2 एफ बड़ा, 9 जैड, 13 एफ बड़ा, 7 ई छोटी, 6 ई छोटी, 5 ई छोटी, 6 जैड, 3 बी छोटी, 16 एमएल ( 11 एलएनपी ), 2 एमएल, 4 डी बड़ी, एवं 4 वाई में कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किये जा रहे है। इन चकों में स्थित ऐसी अकृषि गतिविधियों के लिए इन कालोनियों के मालिकों, खातेदारों को नोटिस जारी किये जा चुके है। इन कालोनियों पर तुरन्त रिसीवर नियुक्त कर इस जमीन को सरकारी जमीन घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसलिये ग्राहक सावधान रहे।
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