श्रीगंगानगर,। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर 2020 को जिला न्यायक्षेत्र, श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना मामले, दीवानी मामले, राजीनामा योग्य फौजदारी मामले, धारा 138 एन.आई एक्ट मामले, बैंक वसूली मामले, बिजली पानी बिल के मामले (अशमनीय के आलावा), अन्य राजीनामा योग्य मामले एवं उपर्युक्त से संबंधित प्रि-लीटीगेशन मामले रखे जाकर राजीनामा से निस्तारित करवाये जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निपटारा होने के कारण दी गयी कोर्ट फीस वापिस कर दी जाती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुए और पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले पीड़ितों और उनके आश्रितों को प्रतिकर प्रदान किया जाता है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा 1 दिसम्बर 2020 को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लम्बित मामलों के संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ( जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सुषमा पारीक ने बताया कि बैठक में कुल 06 आवेदन रखे गये थे, जिनमें से 04 आवेदन पत्रों में 13 लाख रूपये की प्रतिकर राशि पारित की गयी
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