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सामाजिक सुरक्षा पेंशनः योजनान्तर्गत पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर तक

बीकानेर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर्स का 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को इस सम्बंध में समीक्षा करते हुए वार्षिक भौतिक सत्यापन कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी -उपखण्ड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियांे को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत पेंशनर्स का अगले 7 दिन में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ।

उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लीलाधर पंवार ने बताया कि स्वीकृत पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर माह मे वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है, इसके बिना पेंशनर्स को पेंशन का नियमित भुगतान नही हो पाता है।  उन्होंने बताया कि जिले में 2 लाख 18 हजार 872 पेंशनर्स है, जिसमे से 1 लाख 57 हजार 805 वृद्वजन पेंशनर्स, 45 हजार 719 विधवा पेंशनर्स, 14 हजार 406 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 942 कृषक वृद्वजन पेंशनर्स को लाभ दिया जा रहा है।

ऐसे करवा सकते हैं सत्यापन

    लीलाधर पंवार ने बताया कि पेंशनधारक स्वयं ई-मित्र कियोस्क,राजीव गाधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रो पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक द्वारा वर्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकता है। पेंशनधारक द्वारा पेंशनर्स के आधार, जनआधार में रजिस्टेªेट मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकता है। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर तक जिस पेंशनर का भौतिक सत्यापन नही होगा उनकी पेंशन राशि का भुगतान निरन्तरता से नहीं हो पायेगा।  




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