श्रीगंगानगर,। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के 0 से 18 आयु वर्ग के वंचित बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जायेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता श्री अरविन्द जाखड़ ने बताया कि विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के 18 वर्ष की कम आयु के बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से समन्वय रखते हुए अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के वंचित बच्चों को पात्रता के आधार पर पालनहार योजना से जोड़ा जाये। इसके लिये जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, समाज कल्याण विभाग, आयुक्त नगरपरिषद, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिकाएं, महिला बाल विकास तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही के लिये पत्र लिखा गया है।Thursday, 10 December 2020

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वंचित बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दे
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