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एसडीएम ने खातेदार को कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त करने का दोषी माना

श्रीगंगानगर। कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोग करने पर एसडीएम गंगानगर श्री उम्मेद सिंह रतनू ने जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया और तहसीलदार को सरकारी कब्जे में लेने के आदेश पारित कर दिए।

चक 9 जेड में खाता संख्या 73 के मुरब्बा नंबर 4 की चार बीघा जमीन को रकबा राज घोषित किया। खातेदार राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा एसडीएम कोर्ट में शिकायत कर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावा दर्ज करवाया गया था, जिसमे एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू द्वारा खातेदार को कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त करने का दोषी माना।

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