- 28 फरवरी तक करवाना होगा रजिस्ट्रेशन अन्यथा होगी सीज
हनुमानगढ़। जिले में संचालित मेडिकल जांच लेब एवं इमेजिंग सैण्टर अब बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन के नही चला पाएंगे। एक्ट के तहत अब 28 फरवरी तक उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस तय तिथि तक रजिस्ट्रेशन नही करने पर भारी जुर्माना लगाने या सीज करने का प्रावधान किया गया है।
सीएमएचओ डॉ नवनीत शर्मा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हो रहा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत सम्बंधित सम्पूर्ण दस्तावेज सीएमएचओ कार्यालय में जमा होंगे। आवेदन के साथ पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण सर्टिफिकेट, रेडियेशन व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, कार्यरत कार्मिकों के सर्टिफिकेट, लेब का ब्लू प्रिंट, डॉक्टर की पहचान पत्र सहित अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज फीस के साथ जमा कराने होंगे। डॉ. शर्मा ने बताया कि एक्ट की धारा 54 के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
बिना रजिस्ट्रेशन के कोई लेब एवं इमेजिंग सैण्टर पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी। 28 फरवरी के बाद खण्ड स्तर से बिना रजिस्ट्रेशन वाली जांच लेब एवं इमेजिंग सैण्टर की स्क्रीनिंग करने के लिए अभियान चलाया जाएगा एवं रजिस्ट्रेशन ना होने की स्थिति में कार्यवाही की जाएगी। अन्य किसी जानकारी के लिए सीएमएचओ कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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