श्रीगंगानगर रेटेड सरकार की कृषक ऋण माफी योजनांतर्गत अवधि पार बकाया (डिफाल्डर) वाले शिशु दाता और नौकरी पेशा कर्मचारी जो योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने का अवसर दिया जायेगा।
गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि रेटेड सरकार द्वारा ऐसी ऋण माफी योजना से वंचित होने की अवधि पार बकाया ऋणी, शिशु दाता और नौकरी पेशा कर्मचारियों को विशेष अवसर दिया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें अपने मूल ऋण मय ब्याज के साथ बकाया राशि जमा करवाने के उपरांत मूल ऋण राशि के समान शुन्य ब्याज दर पर ऋण भुगतान कर दिया जाएगा।वर्तमान में ऐसे ऋणियों की बकाया ऋण राशि पर 11 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जा रही है। जबकि ऐसे ऋणी अपनी समस्त बकाया राशि जमा करवाकर पुनः ऋण प्राप्त करने पर भविष्य में किसी प्रकार के ब्याज की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। इससे वे ऋण की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, जिससे उनकी सीबिल स्कोर पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा और किसी प्रकार की शास्ति व अन्य खर्च भी वहन नहीं करना पड़ेगा।
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