अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करवाना होगा
श्रीगंगानगर। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले में पंजीकृत गुड्स श्रेणी के वाहनों से वित्तीय वर्ष 2021-22 का कर (टैक्स) वसूल करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। इसके लिए परिवहन निरीक्षकों की अलग-अलग टीमें गठित की जाकर गुड्स वाहनों से बकाया कर की वसूली हेतु निर्देशित किया गया है।जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि गुड्स व व्यावसायिक वाहनों को अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। उन्होने कहा कि 15 मार्च 2021 तक अगले वर्ष का अग्रिम कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जायेगी और इसके साथ ही देय कर पर डेढ प्रतिशत मासिक की दर से शास्ति भी वसूल की जायेगी। वाहन का अग्रिम कर आॅनलाईन ई-ग्रास व ई-चालान के माध्यम से बैंक में जमा करवाया जा सकता है।
उन्होने बताया कि इससे पूर्व गत वर्षों में गुड्स श्रेणी वाहनों के अग्रिम कर जमा करवाने की तिथी 25 मार्च निर्धारित होती थी, जिसे अब विभाग द्वारा 15 मार्च
घोषित किया गया है। इसी क्रम में वाहन स्वामी अपने वाहनों के सीज एवं पेनल्टी की कार्यवाही से बचने के लिए अपने गुड्स वाहनों का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करवा सकते हैं।
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