वाहन पर लोन हटाने के लिये एनओसी के साथ फार्म 35 मेल करना होगा
वित्त पोषक की आईडी से मेल करना जरूरीश्रीगंगानगर,। जिला परिवहन अधिकारी श्री विनोद कुमार लेघा ने बताया कि परिवहन आयुक्त जयपुर के निर्देशानुसार अब किसी भी वाहन पर लोन हटाने के सम्बन्ध में फाईनेंसर की एनओसी के साथ फार्म संख्या 35 को भी परिवहन विभाग की मेल आईडी पर मेल से सूचित किया जाना जरूरी होगा।
श्री लेघा ने बताया कि वाहनों पर लोन हटाने के लिए कूट रचित दस्तावेज (जैसे फार्म 35, आरसी) प्रस्तुत कर, बिना ऋण चुकाए हाईपोथिकेशन का निरस्तीकरण करवा लिया जाता है। हाईपोथिकेशन निरस्तीकरण के पश्चात ऐसे वाहनों का स्वामित्व अन्तरण अन्य व्यक्तियों के नाम से करवा लिया जाता है। लोन हटाने के लिए अब आवेदक की ओर से प्रस्तुत फार्म 35 की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित फाईनेंसर कम्पनी की आधिकारिक ई-मेल से फार्म 35 का मिलान करने के बाद ही लोन हटाने की कार्यवाही की जाएगी। किसी भी हालत में वित पोषक की आधिकारिक ई-मेल से प्राप्त फार्म 35 के बिना वाहन का लोन निरस्तीकरण की कार्यवाही नही की जाएगी। इस हेतु विभाग की मेल आईडी dto.ganganagar.tport@
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