Advertisement

Advertisement

लिंग जांच करने वालों की- सूचना विभाग को दें: डॉ. नवनीत शर्मा मिलेगी अढ़ाई लाख रूपए प्रोत्साहन राशि

हनुमानगढ़। लिंगानुपात व बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 बनाया गया है, जिसके तहत गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग जांच करना और भ्रूण हत्या करना कानूनन अपराध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि गैर कानूनी तरीके अपनाकर कुछ लोग गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करते हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत ऐसे लोगों को पकड़कर नियमानुसार दंड देने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। भ्रूण लिंग जांच रोकने के लिए सरकार की ओर से मुखबिर योजना बनाई गई है। योजना के अंतर्गत कोई भी भ्रूण लिंग जाँच की पुख्ता जानकारी होने पर सूचित कर सकता है। सूचना की पुष्टि होने के बाद मुखबिर एवं अन्य सहयोगियों को नियमानुसार तीन किस्तों में कुल ढ़ाई लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आपके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के इस कार्य मे लिप्त होने की पुख्ता जानकारी हो तो टोल फ्री नंबर 104/108 व वट्सअप नं. 97999-97795 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement