पीडि़त प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की आपात बैठक का किया गया आयोजन
तेजाब पीडि़ता को अंतरिम राहत के रूप में 1 लाख 50 रूपये की राशि दिए जाने के आदेश पारितहनुमानगढ़,। 27 अप्रैल को तेजाब पीडि़ता को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लिंक अधिकारी (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के अध्यक्ष श्री पलविन्द्र सिंह की अध्यक्षता में पीडि़त प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की आपात बैठक का आयोजन किया गया। श्री पलविन्द्र ने बताया कि कमेटी द्वारा पीडि़ता को अन्तरिम राहत के रूप में 1,50,000 रूपये की राशि दिए जाने के आदेश पारित किए गए। पीडि़ता के बेहतर ईलाज हेतु बीकानेर अस्पताल में रैफर किया गया है तथा उसके ईलाज में किसी प्रकार की धन की कमी आडे नहीं आए इसलिए अन्तरिम प्रतिकर पीडि़ता को दिलवाया गया है। बैठक में सदस्यगण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल, पुलिस अधीक्षक प्रिती जैन, लिंक अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार, बार संघ अध्यक्ष श्री मनजिन्द्र सिंह लेघा, व राजकीय अधिवक्ता श्री उग्रसेन नैण उपस्थित रहे।
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