निजी चिकित्सालयों में 25 प्रतिशत बेड्स आरक्षित करने होंगे
श्रीगंगानगर,। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए निजी चिकित्सालयों में भी रोगियों का समुचित उपचार करने के लिये बेड्स आरक्षित रखने होंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिले के निजी चिकित्सालयों जिनकी बेड क्षमता 60 या 60 से अधिक है, में कोविड-19 के रोगियों के समुचित उपचार हेतु कुल बेड्स की क्षमता के 25 प्रतिशत एवं आईसीयू में भी 25 प्रतिशत आरक्षित करने होंगे।
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