कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव
सब्जियां एवं फलों के ठेलों का प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक का समय रहेगाश्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। उन्होंने बताया कि सब्जियां एवं फलों के ठेले, साईकिल, रिक्शा, आॅटो रिक्शा व मोबाईल वैन द्वारा प्रतिदिन विक्रय प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा। मंडियां फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक अनुमत है। सार्वजनिक परिवहन, माल ढ़ुलाई वाहन, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन एवं सरकारी वाहनों के लिये पेट्रोल, डीजल एवं पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा व थोक आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी, परन्तु निजी वाहनों द्वारा पेट्रोल, डीजल प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिये प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत है।
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