मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
कोविड-19 के उपचार के लिये लागू दो के स्थान पर तीन पैकेजयह पैकेज केवल 30 जून 2021 तक
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण के उच्च प्रसार को देखते हुए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस ऐजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 के उपचार के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना में सम्बद्ध अस्पतालों के लिये वर्तमान में कोविड-19 के उपचार के लिये लागू दो पैकेज के स्थान पर तीन कोविड-19 पैकेज लागू किये गये है।
सरकार के संज्ञान में आया है कि मरीज द्वारा अस्पताल प्रशासन को समय पर परिवार पहचान पत्र उपलब्ध नहीं करवाने के कारण योजना के नियमों के अनुसार मरीज के अस्पताल में भर्ती के एक घंटे के भीतर टीआईडी जनरेट करने में समस्या होती है और मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ लेने से वंचित रह जाता है। इस योजना का व्यापक जनहित में कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिये योजना की गाईडलाइन में कुछ प्रावधान किये गये है। मरीज के अस्पताल में भर्ती के समय ही सभी मरीजों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र होने या नहीं होने की जानकारी भर्ती पर्ची पर अंकित कर ली जायेगी। इसके लिये मुख्यमंत्राी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्रता हाॅ या नहीं की एक सील का उपयोग किया जायेगा। मरीज द्वारा योजना का पात्र नहीं होना बताये जाने पर उसके परिजनों से उक्त संदर्भ में निर्धारित सहमति घोषणा पत्र भरवाया जायेगा।
कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिये आपातकालीन मोड से टीआईडी जनरेट करने का प्रावधान उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं इसकी अवधि 120 घंटे की गई हैै, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का चिन्हित मरीज अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी अपना परिवार पहचान पत्र उपलब्ध करवाकर योजना में लाभ ले सकता है। मरीज द्वारा अपना जन आधार कार्ड संख्या, जन आधार पंजीयन रसीद, पाॅलिसी दस्तावेज, भर्ती के 120 घंटों के भीतर अस्पताल को देना होगा। मरीज की परिवार पहचान संख्या, पाॅलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद अस्पताल आपातकालीन मोड से जनरेट की गई टीआईडी को योजना के प्रावधानों के अनुसार नार्मल टीआईडी में बदलने की कार्यवाही करेंगे। इस योजना के प्रावधान में यह शिथिलन केवल 03 नवीन कोविड पैकेज के लिये 30 जून 2021 तक लागू होगा।
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