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कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के पश्चात पार्थिक देह के सम्मानपूवर्क अन्तिम संस्कार के संबंध में दिशा निर्देश: जिला कलक्टर श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि

 कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के पश्चात पार्थिक देह के सम्मानपूवर्क अन्तिम संस्कार के संबंध में दिशा निर्देश: जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु पश्चात पार्थिक देह को ससम्मान अन्तिम संस्कार के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कोरोना पाॅजिटिव एवं संदेहास्पद कोरोना शवों का कोविड प्राटोकाॅल की पालना करते हुए नियमित रूप से दाह संस्कार करवाना सुनिश्चित करेंगे।
 जिला कलक्टर ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला परिषद एवं नगरपालिका के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड पाॅजिटिव व संदेहास्पद कोविड पाॅजिटिव की देह को निर्धारित प्रोटोकाॅल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रूफ जिपर बाॅडी बैग में पैक कर निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मृत की जानकारी अंकित कर उनके परिजनों को अन्तिम संस्कार के सभी प्रोटोकाॅल समझाकर तथा उनकी पालना किये जाने का शपथ पत्र लेते हुए पाबंद कर परिजनों को सुपुर्द की जाये एवं कोविड प्रोटोकाॅल के तहत अन्तिम संस्कार करवाया जाए।
 उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा कोविड-19 से पाॅजिटिव शव को लेने की अनिच्छा जाहिर करने पर अस्पताल प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप शव का निर्धारित प्रोटोकाॅल के अन्तर्गत अन्तिम संस्कार किया जाये।
 उन्होंने कहा कि मृतक का अन्तिम संस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवाया जाए। मृतक की सूचना प्राप्त होते ही यह सुनिश्चित करें कि मृतक के दाह संस्कार में किसी प्रकार की देरी न हो तथा कोविड प्रोटोकाॅल सुनिश्चत हो। मृतक शरीर के परिवहन में उपयोग के पश्चात एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईड से विसंक्रमित किया जावे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सोडियम हाईपोक्लोराईड निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। मृतक के अन्तिम संस्कार करने में सम्मलित सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जिसमें पीपीई किट, दस्ताने, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि की पालना अवश्य करवाए।
 जिला कलक्टर श्री हुसैन ने बताया कि कोविड-19 के तहत किसी भी नागरिक की मृत्यु होने पर शहर में जिला परिषद व ग्रामीण क्षेत्र में नगरपालिका अन्तिम संस्कार हेतु एम्बुलेंस, शव वाहन, मोक्ष वाहिनी की व्यस्था अन्तिम संस्कार तक करना सुनिश्चित करेंगे। कोविड जनित मृत्यु की स्थिति में यदि परिजन उनका दाह संस्कार पैतृक स्थान (निकाय क्षेत्र के बाहर) करना चाहते है तो संबंधित स्थानीय निकाय (जिसके क्षेत्राधिकार में मृत्यु हुई हो) जिला प्रशासन को सूचित कर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाकर अन्तिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी नगरपालिकाएं जहां मेडिकल काॅलेजए सेटेलाईट हाॅसपीटल, सबडिविजन हाॅस्पीटल की सुविधा उपलब्ध नही है, के क्षेत्राधिकार में भी कोविड-19 जनित मृत्यु की पार्थिक देह के अन्तिम संस्कार का व्यय अन्तिम संस्कार स्थल से संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।
 उन्होंने अन्तिम संस्कार ग्रामीण क्षेत्र होने की स्थिति में अन्तिम संस्कार हेतु आवश्यक व्यवस्था की माॅनिटर्रिंग संबंधित उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर की जाएगी। एम्बुलेंस, शव वाहनी की दरें जिले की सभी निकायों के लिए जिला कलक्टर स्तर पर अधिकृत कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
 उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार उसकी पालना सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस, शव वाहन, मोक्ष वाहिनी की व्यवस्था तथा अन्तिम संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें, जिससे की मृतक की पार्थिक देह का अन्तिम संस्कार कोविड प्रोटोकाॅल की पालना करते हुए सम्मानपूर्वक किया जा सके तथा इसकी जानकारी निर्धारित गुगल पर अपडेट करना सुनिश्चित करे एवं कन्ट्रोल रूम को 24 घण्टे संचालन की व्यवस्था की जाये।
 जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में कोविड-19 जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिक देह के निर्धारित प्रोटोकाॅल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार हेतु परिजनों को चिकित्सालय से शमशान, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड तक परिवहन में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है कि आवश्यक एम्बुलेंस (पार्थिक देह परिवहन) की निःशुल्क व्यवस्था आवश्कतानुसार कर, पार्थिक देह का चिकित्सालय से श्मशान, कब्रिस्तान व ग्रेवयार्ड तक सम्मानपूर्वक परिवहन सुनिश्चित करेंगे। अन्तिम संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं अन्तिम संस्कार स्थल पर भली भांति सुनिश्चित की जावें, ऐसे प्रकरणों में अन्तिम संस्कार पर होने वाला समस्त व्यय एवं एम्बुलेंस पर होने वाला व्यय संबंधित निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।
 जिला कलक्टर ने जिले के समस्त एसडीएम, नगर परिषद व नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरटीओ व डीटीओ के माध्यम से वाहन अधिग्रहण की कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को इसकी जानकारी हो इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर, स्थानीय चिकित्सालय, पुलिस, प्रशासन एवं आम लोगों की जानकारी में लाने के लिए स्थानीय प्रेस के माध्यम से प्रसारित करवाने की व्यवस्था की जाए। एम्बुलेंस स्थानीय में स्थित नियंत्रण कक्ष में, चिकित्सालय, स्थानीय निकाय में रहेगी तथा पार्थिक देह के परिवहन हेतु सूचना प्राप्त होते ही इस कार्य के लिए संधारित रजिस्टर में आवश्यक प्रवष्टि अंकित की जाएगी। केाविड-19 जनित लावारिस लोगों की मृत्यु के प्रकरणों में पूर्व की भांति ही अन्तिम संस्कार की समस्त व्यवस्था निर्धारित कोविड प्रोटोकाॅल के अनुसार संबंधित निकाय द्वारा ही की जाएगी।

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