Advertisement

Advertisement

लाभार्थियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कोविड-19 उपचार के पैकेजेज में संशोधन रू डॉ. मुकेश कुमार

 लाभार्थियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कोविड-19 उपचार के पैकेजेज में संशोधन रू डॉ. मुकेश कुमार

हनुमानगढ़,। कोविड-19 के उपचार में आम आदमी को राहत देते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्बद्ध अस्पतालों के लिए कोविड-19 के उपचार के लिए बनाये गए दो पैकेज के स्थान पर अब तीन पैकेज लागू कर दिए है।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ. मुकेश कुमार डिग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में योजना से सम्बद्ध कोविड-19 के उपचार के पैकेजेज की दर 2000 से लेकर 4000 रूपये प्रतिदिन निर्धारित थी। अब योजना में 3 नवीन पैकेजेज सम्मिलित किये गये है, जिनकी दरें 5000 प्रतिदिन से लेकर 9900 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। एनएबीएच एवं नॉन एनएबीएच अस्पतालों के लिए पैकेजेज की दरें अलग-अलग निर्धारित है। पैकेज दरों में परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्जेज, बैड, भोजन, निर्धारित उपचार दिशा-निर्देश के अनुसार डिस्चार्ज करने पर-कोविड-19 टेस्ट, मॉनिटरिंग एवं फिजियोथैरेपी शुल्क, पीपीई किट, दवाएं एवं कंज्यूमेबल्स, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज, समस्त प्रकार की जांचे जैसे- बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजिंग आदि शुल्क सम्मिलित है। योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में पूर्व में जारी प्रावधानध्गाइडलाइन एवं समय-समय पर जारी आदेशध्निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इसका विस्तृत विवरण और आदेश विभागीय वेबसाइट पर देखे जा सकते है।

बॉक्स
पात्र परिवारों के कोविड-19 के उपचार के लिए सम्बद्ध निजी अस्पतालों में गाइडलाइन में शिथिलता

डॉ. मुकेश कुमार डिग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण के उच्च प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्बद्ध कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत निजी अस्पतालों को योजना में कोविड-19 के उपचार के सम्बंध में शिथिलता प्रदान किया है। यह देखा गया है कि वर्तमान में जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्बद्ध अस्पताल भी सम्मिलित है परन्तु कुछ अस्पताल योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक पात्रता नहीं रखने के कारण में कोविड-19 के उपचार के लिए निर्धारित विषेषज्ञता अनुमत नहीं होने से पात्र परिवारों को निरूशुल्क कोविड उपचार प्रदान नहीं कर पा रहे थे जबकि इन अस्पतालों द्वारा अन्य मरीजों का कोविड 19 का इलाज दिया जा रहा है। अतरू ऐसे समस्त निजी अस्पताल जिन्हे जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत किया जाता है, उन्हे  मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 के उपचार के लिए अनुमत किया गया है। यह शिथिलन जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत किये जाने की अवधि तक ही मान्य होगा तथा अस्पताल द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र लाभार्थी को उपचार के लिए मना नहीं किया जायेगा। इसका विस्तृत विवरण और आदेश विभागीय वेबसाइट पर देखे जा सकते है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement