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इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 जून तक वितरित होंगे भोजन के पैकेट

 कोई भूखा ना सोए की अवधारणा

इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 जून तक वितरित होंगे भोजन के पैकेट
श्रीगंगानगर, जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की जरूरतंदों को ‘‘कोई भूखा ना सोए‘‘ की अवधारणा के तहत इंदिरा रसोईयों के माध्यम से निशुल्क भोजन पैकेट वितरण के संबंध में निशुल्क भोजन वितरण हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिसकी निरन्तरता में लाॅकडाउन अवधि 8 जून 2021 तक लागू रहेंगे।
इंदिरा रसोईयों से जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन पैकेट वितरण करना
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार भोजन पैकेट (लंच/डिनर) निशुल्क उपलब्ध करवाए जायेंगे, जिसमें नगरीय निकायों द्वारा सर्वप्रथम स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, दानदाताओं को अधिकाधिक प्रोत्साहित कर लाभार्थी अंशदान राशि 8 रूपये प्रति पैकेट एवं भोजन पैकेट्स की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग लिया जायेगा। यह राशि नगरीय निकायों द्वारा प्राप्त कर भोजन पैकेट तैयार करने हेतु इंदिरा रसोईयों को हस्तांतरित की जायेगी। भोजन वितरण में स्थानीय जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकायों के कार्मिकों की सेवाएं ली जायेगी। स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, दानदाताओं, से भोजन वितरण का कार्य नहीं कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि निशुल्क भोजन पैकेट वितरण का आॅफलाईन डाटा नगरीय निकायों द्वारा संधारित किया जायेगा। जरूरतमंदों को वितरित भोजन पैकेट्स का इन्द्राज इंदिरा रसोई पोर्टल पर नहीं किया जायेगा। जरूरतमंदों को इंदिरा रसोईयों से आवश्यकतानुसार भोजन पैकेट्स (लंच, डिनर) उपलब्ध कराने हेतु स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ, दानदाता द्वारा लाभार्थी अंशदान राशि प्रति पैकेट 8 रूपये एवं पैकिंग शुल्क सहित दोनों राशि के भुगतान हेतु प्रोत्साहित करें। यदि दानदाताओं द्वारा लाभार्थी की अंशदान राशि 8 रूपये प्रति पैकेट का ही भुगतान किया जाता है, लेकिन पैकिंग शुल्क नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पैकिंग लागत राशि का भुगतान संबंधित नगरीय निकायों द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।
इंदिरा रसोई में सम्मानपूर्व बिठाकर निशुल्क भोजन कराना
इंदिरा रसोईयों में भोजन करने आने वाले जरूरतमंदों से भी लाभार्थी अंशदान राशि 8 रूपये नहीं ली जाकर निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थी अंशदान राशि 8 रूपये प्रति थाली का भुगतान दानदाताओं को प्रोत्साहित कर प्राप्त करेंगे, दानदाता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यह भुगतान संबंधित नगरीय निकाय, निदेशालय (इंदिरा रसोई योजना मद से) द्वारा किया जायेगा। इंदिरा रसोई में बैठकर भोजन करने वाले लाभार्थियों का विवरण योजना की गाईडलाइन के अनुरूप पूर्व की भांति इंदिरा रसोई पोर्टल पर इन्द्राज किया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा 23 मई 2021 को जारी आदेशों के अनुसार इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाईडलाइन के अनुसार अनुमत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाईडलाइन की भी पूर्ण पालना की जाये। संबंधित नगरीय निकाय यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी की दोहरी प्रविष्टि ना हो, अर्थात एक लाभार्थी की आॅनलाईन एवं आॅफलाईन दोनों जगह प्रविष्टि नहीं हो। आदेशों की पारदर्शिता से पालना की जाने हेतु नगर निकायों द्वारा इंदिरा रसोईयों में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये, किसी प्रकार की कोताही बरतने पर नगर निकायों, इंदिरा रसोई संचालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, इसकी माॅनिटरिंग संबंधित उपनिदेशक (क्षेत्राीय) स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की जा रही है।

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