निजी चिकित्सालयों, लैब द्वारा कोविड, ब्लैक फंगस जांच उपचार की निर्धारित दर लेनी होगी
श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार निजी चिकित्सालयों एवं प्रयोगशालाओं में कोविड-19 संक्रमित एवं ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार एवं जांच प्रोटोकाॅल के तहत निर्धारित अधिकतम दर पर उपचार करना होगा। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही जांच व उपचार करना होगा। राज्य स्तर से निर्धारित दर इस प्रकार से है।
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