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एम्बूलेंस चालक द्वारा अधिक किराया लेने की शिकायत,परिवहन विभाग की त्वरित कार्यवाही

 *एम्बूलेंस चालक द्वारा अधिक किराया लेने की शिकायत,परिवहन विभाग की त्वरित कार्यवाही*

*वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त, पंजीयन प्रमाण पत्र तीन माह के लिए निलंबित*

बीकानेर,। एम्बुलेन्स चालक द्वारा तय किराये से अधिक राशि वसूलने तथा निरीक्षण के दौरान एम्बुलेंस सबंधी आर्हताएं पूर्ण न पाए जाने के कारण एम्बूलेंस वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र तीन माह के लिए निलंबित किया गया है।

जिला परिवहन अधिकारी जुगल किशोर माथुर ने बताया कि मनीष सोनी नामक व्यक्ति द्वारा प्राप्त शिकायत के अनुसार 14 मई को एम्बुलेन्स संख्या आरजे 07 पीए 5147 के चालक द्वारा पीबीएम अस्पताल से जेएनवी काॅलोनी तक जाने का एक हजार रूपये किराया लिया गया, जबकि परिवहन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में आने-जाने कुल किराया 500 रूपये निर्धारित है। शिकायत प्राप्त होने पर परिवहन विभाग के निरीक्षक सुरेन्द्र बेनीवाल द्वारा वाहन का भौतिक निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान वाहन में अग्निशमन यंत्र, स्ट्रेचर व प्राथमिक उपचार पेटी नहीं पाई गई। इसके अलावा वाहन में हैण्ड ब्रेक नहीं था व टायर भी कमजोर पाये गए।

माथुर ने बताया कि शिकायत व निरीक्षण के आधार पर एंबुलेन्स वाहन आरजे 07 पीए 5147 का उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया गया है। वहीं मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं परिवहन विभाग के नियमों की अवहेलना पाई जाने पर वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र 26 मई से तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। इस अवधि के दौरान वाहन जेएनवी पुलिस थाना में खड़ा रहेगा।

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