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बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम

 बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम

श्रीगंगानगर,। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार कोरोना महामारी के कारण बड़े स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर द्वारा 14 मई 2021 को समय 11 बजे पर आॅनलाईन विडियो कांफ्रेंस वैबेक्स एप  के माध्यम से पीएलवी व अन्य आमजन के साथ बालविवाह प्रतिषेध अभियान के तहत आॅनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री पवन कुमार वर्मा द्वारा आॅनलाईन जुडे हुये पैरालीगल वालियन्टर्स एवं अन्य आमजन को बालविवाह से संबंधित कानूनों की जानकारी दी एवं अक्षय तृतीया के दिन होने वाले बालविवाहों को रोकने के लिए भरसक प्रयास करने एवं इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रशासन को देने के बारे में निर्देशित किया गया। इस संबंध मंें सूचना देने वाले की जानकारी पूर्णतया गुप्त रखे जाने के बारे में भी बताया गया।

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