वीकेंड कर्फ्यू में अनुमत श्रेणी के अलावा कोई बाहर घूमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन किया जाएगा
जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल ने सभी उपखंड अधिकारियों को कार्रवाई को लेकर दिए निर्देश
नियत समय के अलावा प्रतिष्ठान खोले तो जुर्माने के साथ साथ विभिन्न धाराओं में होगी कार्रवाई
हनुमानगढ़,। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने 03 मई से 17 मई 2021 तक महामारी रेड अलर्ट- जन अनुशासन पखवाड़ा गाइड लाइन जारी की है। इस दौरान शुक्रवार दिनांक 07 मई को दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई को सुबह 5 बजे तक और शुक्रवार 14 मई को दोपहर 12 बजे से सोमवार 17 मई को सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू के आदेश हैं। जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल ने सभी उपखंड अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि इस वीकेंड कर्फ्यू में अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को संस्थागत क्वारेंटीन किया जाए। जब तक उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। साथ ही निर्देश दिए हैं कि यदि कोई नियत समय के अलावा अपने प्रतिष्ठान खुला रखकर व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखता है तो उसके विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध मानते हुए धारा 11 के अंतर्गत जुर्माना एवं समन की कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं विधि की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें अवगत कराएं।
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