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कोविड-19 को लेकर धारा 144 की अवधि बढ़ाई

 कोविड-19 को लेकर धारा 144 की अवधि बढ़ाई

श्रीगंगानर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 को लेकर लगाई गई धारा 144 की अवधि को बढ़ाया गया है। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा लगातार बना हुआ है, इसी कारण प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मध्यनजर पूर्व में जारी आदेशों की अवधि को 22 जून 2021 से 21 अगस्त 2021 तक अवधि को बढ़ाया गया है। यह आदेश सम्पूर्ण जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी।
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