औषधि विभाग द्वारा कार्यवाही
शैडयूल एच-1 औषधियों को बिना लाईसेंस संग्रहित करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञानश्रीगंगानगर,। औषधि विभाग द्वारा मनप्रीत सिंह उर्फ मनू पुत्रा श्री सुन्दर सिंह मक्कड़ निवासी वार्ड नं0 14, पदमपुर से नशे में दुरूपयोग होने वाली शैडयूल एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाईसेन्स व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर श्री रामपाल, औषधि नियंत्राण अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जांच हेतु नमूने लेकर शेष स्टाॅक जब्त किया गया था, के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्त को तलब करने के आदेश जारी किये है। बिना ड्रग लाईसेन्स औषधियों के प्रकरणो में कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पाँच वर्ष की सजा तथा कम से कम 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसी प्रकार शिव ट्रेडर्स, नोहरा नं0 89, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर के मालिक विनीत बसंल पुत्रा श्री बृजलाल बंसल, निवासी 92-93, राणाप्रताप काॅलोनी, श्रीगंगानगर व योग्य व्यक्ति गौरव सिडाना पुत्रा श्री किशोरचन्द, निवासी 110-पी ब्लाॅक, श्रीगंगानगर तथा फर्म महावीर मैडिकल हाॅल, बीकानेर के मालिक मय योग्य व्यक्ति सुखदीप कुमार पुत्रा श्री भरतराज शर्मा, निवासी श्रीकरणपुर के द्वारा नशे में दुरूपयोग होने वाली शैडयूल एच-1 औषधियों को अवैध रूप से क्रय-विक्रय किये जाने के प्रकरण में श्री पंकज जोशी, औषधि निंयत्राण अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जांच पूर्ण कर औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में उक्त फर्मो व संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्त को तलब करने के आदेश जारी किये है। बिना ड्रग लाईसेन्स औषधियों के प्रकरणो में कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पाँच वर्ष की सजा तथा कम से कम 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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